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रांची विवि के पूर्व विभागाध्यक्ष की बहू की हुई थी हत्या, हत्यारे को आजीवन कारावास
अभियुक्त पांच साल तक रहा फरार रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रंजना अस्थाना की अदालत ने हत्या के दोषी रणविजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर अलग-अलग धाराअों में पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. साथ ही मृतका की बेटी को 25000 रुपये का मुआवजा भी देने […]
अभियुक्त पांच साल तक रहा फरार
रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रंजना अस्थाना की अदालत ने हत्या के दोषी रणविजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर अलग-अलग धाराअों में पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
साथ ही मृतका की बेटी को 25000 रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है. रणविजय सिंह ने रांची विवि इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष स्व जगधारी सिंह की बहू पुष्पा सिंह की हत्या की थी. अभियुक्त को आइपीसी की धारा 302 (हत्या) व 376/511(बलात्कार की कोशिश) के तहत अदालत ने पिछले दिनों दोषी करार दिया था.
रणविजय सिंह, स्व जगधारी सिंह के रातू रोड के आर्यपुरी स्थित आवास में रहता था. फरवरी 2003 में उनके घर के सामने शादी समारोह चल रहा था. घर में स्व जगधारी सिंह की बहू पुष्पा सिंह अकेली थी, इसी का फायदा उठाकर अभियुक्त ने बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी. सफल नहीं होने पर सिर पर ईंट से वार कर हत्या कर फरार हो गया था. इस मामले में सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 70/2003) दर्ज की गयी थी. घटना के कुछ दिनों बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
कोर्ट में पेशी के दौरान वह 17/09/2003 को फरार हो गया था. अभियुक्त को 17/11/12 को पुन: गिरफ्तार किया गया था. मामले में 13/08/2003 को आरोप गठन किया गया था. अभियोजन की अोर से मामले में सात गवाही दर्ज की गयी थी.
तपोवन मंदिर ट्रस्ट की जमीन मामले में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को श्रीराम जानकी तपोवन मंदिर ट्रस्ट की जमीन की बिक्री को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
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