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नियमों की अनदेखी: 31 मार्च 2013 तक स्कूलों को लेनी थी मान्यता, बिना मान्यता चल रहे तीन हजार स्कूल

रांची : शिक्षा अधिकार अधिनियम की अनदेखी कर राज्य में निजी स्कूल चलाये जा रहे हैं. इन स्कूलों को किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है. जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इन स्कूलों को 31 मार्च 2013 तक मान्यता लेनी थी. झारखंड में एक अप्रैल-2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है. इसके […]

रांची : शिक्षा अधिकार अधिनियम की अनदेखी कर राज्य में निजी स्कूल चलाये जा रहे हैं. इन स्कूलों को किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है. जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इन स्कूलों को 31 मार्च 2013 तक मान्यता लेनी थी. झारखंड में एक अप्रैल-2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है.

इसके तहत अधिनियम लागू होने के तीन वर्ष के अंदर राज्य में कक्षा आठ तक के लिए संचालित सभी कोटि के प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेनी थी. 31 मार्च-2013 को तीन वर्ष की समय-सीमा समाप्त हो गयी, लेकिन राज्य के प्राइवेट स्कूलों ने मान्यता नहीं ली. सरकार ने भी इसे लेकर कोई प्रयास नहीं किया. जिन स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन जमा किया, उनमें भी अधिकतर प्रस्ताव संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में पड़ा है.

भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 5520 प्राइवेट विद्यालय हैं. इसमें से 2,335 विद्यालय को किसी न किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है. जबकि 3185 विद्यालय अवैध रूप से बिना मान्यता के चल रहे हैं. स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया जिला में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा पूरी की जानी थी. इसके लिए आवेदन भी तैयार किया गया था. तैयार किये गये आवेदन में स्कूल से संबंधित जानकारी देने को कहा गया था. इसमें स्कूलों को आय-व्यय के साथ-साथ शिक्षक, कर्मचारी के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होती है. प्राइवेट स्कूल अगर आरटीइ के तहत मान्यता ले लेते, तो उनके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की शर्तों का पालन हो जाता.
कार्रवाई का है प्रावधान
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता नहीं लेनेवाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. इसके तहत अर्थ दंड से लेकर स्कूल बंद करने तक का नियम है. इसके तहत डीएसइ स्कूलों की जांच करेंगे. मान्यता नहीं होने पर एकमुश्त एक लाख रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है. इसके बाद प्रतिदिन दस हजार रुपये के दंड का प्रावधान है.
चाईबासा में 38 स्कूलों पर कार्रवाई
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता नहीं लेनेवाले स्कूलों के खिलाफ चाईबासा में 38 स्कूलों पर कार्रवाई की गयी है. सभी स्कूल बिना मान्यता के वर्षों से चल रहे थे. इन स्कूलों ने अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता नहीं ली थी. उपायुक्त के निर्देश पर इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गयी. राज्य में पहली बार किसी जिला में आरटीइ के तहत मान्यता नहीं लेने पर इतनी अधिक संख्या में स्कूलों पर कार्रवाई की गयी है. इन स्कूलों को बंद करने का नोटिस दिया गया है.

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