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अब होगी सख्ती. 31 तक बनवायें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वरना नगर निगम वसूलेगा डेढ़ गुना टैक्स

राजधानी में जिन लोगों ने अपने भवन या घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनावाया है, उनसे रांची नगर निगम डेढ़ गुना होल्डिंग टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है. यह प्रावधान उन लोगों पर भी लागू होगा, जो नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत अपने भवन या घर के लिए नया होल्डिंग […]

राजधानी में जिन लोगों ने अपने भवन या घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनावाया है, उनसे रांची नगर निगम डेढ़ गुना होल्डिंग टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है. यह प्रावधान उन लोगों पर भी लागू होगा, जो नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत अपने भवन या घर के लिए नया होल्डिंग नंबर हासिल कर चुके हैं, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाया है. सरकार द्वारा लागू की गयी नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है. इसके लिए सरकार ने 31 मार्च तक की समयसीमा तय की है.
रांची: शहर में कितने लोगों ने अपने घर या भवन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया है या नहीं, यह पता करना रांची नगर निगम के लिए काफी आसान हो चुका है. नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत राजधानीवासियों ने नये सिरे से अपने भवन के होल्डिंग नंबर के लिए फॉर्म भरा है. उस फाॅर्म के एक कॉलम था, जिसमें आवेदक से यह जानकारी मांगी गयी थी कि उसके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या नहीं.
जिन लोगों ने अपने आवेदन में यह लिखा है कि उनके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, उनका होल्डिंग टैक्स 31 मार्च के बाद स्वत: डेढ़ गुना बढ़ जायेगा. उसके बाद उन्हें बढ़े हुए दर पर ही होल्डिंग टैक्स देना होगा. रांची नगर निगम के पास नये
सिरे से होल्डिंग नंबर के लिए 1.30 लाख के आसपास आवेदन आये हैं. सूत्र बताते हैं कि करीब 2000 लोगों ने ही अपने आवेदनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का जिक्र किया है. यानी राजधानी के 1.28 लाख से अधिक लोगों ने अपने मकान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाया है. नगर निगम जल्द ही ऐसे भवनों के रिकॉर्डों की जांच करेगा. चूंकि, होल्डिंग के लिए भरे गये आवेदनों को कंप्यूटर में अपलोड किया जा रहा है, इसलिए नगर निगम को एक क्लिक में यह पता चल जायेगा कि किसने अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया है और किसने नहीं.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवा लिया, तो निगम को बतायें
सरकार ने 31 मार्च तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाने के लिए समय सीमा निर्धारित की है. अगर आप इससे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करवा लेते हैं, इसकी सूचना नगर निगम को जरूर दें. नगर निगम अधिकारी आपके होल्डिंग आवेदन पर संशोधन कर देंगे और आप डेढ़ गुना टैक्स भुगतान से बच जायेंगे.
300 वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में बने भवन के लिए अनिवार्य
झारखंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेगुलेशन-2017’ की अधिसूचना सभी शहरी निकायों के लिए जारी की गयी है. इसमें प्रावधान किया है कि वर्ष 2010 के बाद 300 वर्ग मीटर (3229.17 वर्ग फुट) या इससे अधिक के प्लॉट में बने भवनों में हर हाल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा. ऐसा न करने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण हर भवन के लिए अनिवार्य है. अगर किसी ने 31 मार्च तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं कराया, तो ऐसे भवन मालिकों से डेढ़ गुणा होल्डिंग टैक्स वसूला जायेगा. लोगों से हमारी अपील है कि वे जल्द से जल्द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करवा लें.
रामकृष्ण कुमार, सहायक कार्यपालक पदाधिकारी,
रांची नगर निगम
वर्ष 2016 में पानी के लिए शहर में मचा था हाहाकार
वर्ष 2016 में राजधानी का भू-जलस्तर काफी नीचे चला गया था, जिससे शहर के कई इलाकों में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया था. मधुकम, किशोरगंज, हरमू हाउसिंग कॉलोनी सहित धुर्वा आदि इलाकों में पानी के टैंकर के पहुंचते ही लोग टूट पड़ते थे. कई इलाकों में तो पुलिस की उपस्स्थिति में टैंकर से पानी का बंटवारा होता था. जल संकट की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची नगर निगम आदेश जारी किया था कि राजधानी के हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कराया जाना चाहिए. निगम ने इसके लिए कई कार्यशालाएं कीं, लोगों के बीच पंफलेट बांटे आैर होर्डिंग लगा कर लोगों से अपील की थी, लेकिन शहरवासियों में जागरूकता नहीं आयी. मजबूरन सरकार ने इस बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय कर दी है.

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