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राजधानी में नये डीजल अॉटो का रजिस्ट्रेशन बंद

रांची : राज्य सरकार के निर्देश के बाद रांची में नये डीजल अॉटो का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है. डीजल अॉटो का रजिस्ट्रेशन कार्य 20 फरवरी को सरकार का पत्र मिलने के बाद से बंद कर दिया गया है. इसके लिए बढ़ते प्रदूषण को कारण माना जा रहा है. डीजल अॉटो का रजिस्ट्रेशन कराने के […]

रांची : राज्य सरकार के निर्देश के बाद रांची में नये डीजल अॉटो का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है. डीजल अॉटो का रजिस्ट्रेशन कार्य 20 फरवरी को सरकार का पत्र मिलने के बाद से बंद कर दिया गया है. इसके लिए बढ़ते प्रदूषण को कारण माना जा रहा है. डीजल अॉटो का रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक वाहन मालिक डीटीअो कार्यालय से लाैट रहे हैं.

उधर, परिवहन विभाग के निर्देश को देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीअो) नागेंद्र पासवान ने रजिस्ट्रेशन को रोकते हुए विभाग से मार्गदर्शन मांगा है. उल्लेखनीय है कि रांची में पहले से 18 हजार डीजल अॉटो का परिचालन हो रहा है. रांची शहर में 2335 डीजल व पेट्रोल अॉटो के परिचालन के लिए प्रशासन द्वारा परमिट दिया गया है. नये अॉटो का परमिट भी नहीं दिया जा रहा है.

क्या है सरकार के पत्र में : परिवहन विभाग के उप सचिव द्वारा भेजे गये पत्र (परि.व.सीएमअो-02/2017, दिनांक 20.2.2017) में कहा गया है कि रांची शहर में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए नये डीजल अॉटो के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था. उक्त आदेश के आलोक में कार्रवाई प्रतिवेदन विभाग को अविलंब उपलब्ध कराया जाये. डीजल अॉटो पर रोक लगाने के उद्देश्य से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पत्रांक 533/दिनांक31.1.2017 के माध्यम से परिवहन विभाग को पत्र लिखा था.
कैसे उठा यह मामला : कुछ बुद्धिजीवियों ने बिहार व झारखंड के मुख्यमंत्रियों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिवों को पत्र लिख कर डीजल अॉटो के परिचालन पर पूर्णत: रोक लगाने की मांग की थी. नरेंद्र नारायण, नवीन दयाल, एस सहाय, कृष्ण कुमार, केवल कृष्ण आदि ने डब्ल्यूएचअो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पटना में बढ़ते प्रदूषण को खतरनाक बताया था. डीजल टेंपो तेज आवाज के साथ अत्यधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं. बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, गुड़गांव आदि शहरों में सीएनजी चालित या फोर स्ट्रोक इंजनवाले पेट्रोल चालित टेंपो के परिचालन की अनुमति है. इन शहरों में कहीं डीजल चालित अॉटो नजर नहीं आयेगा. वही बिहार व झारखंड में डीजल अॉटो पर कोई रोक नहीं है.
हाइकोर्ट भी दे चुका है निर्देश : झारखंड हाइकोर्ट द्वारा 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों (अॉटो सहित) के रांची शहर में परिचालन को बंद करने का निर्देश दिया जा चुका है. कोर्ट ने रजनीश मिश्रा की जनहित याचिका में आदेश पारित किया है. इस पर राज्य सरकार को निर्णय लेने को कहा गया था. इतना ही नहीं सीएनजी या एलपीजी स्टेशन बनाने का भी निर्देश दिया गया है.
क्या कहते हैं अधिकारी
विभाग का पत्र मिला है. पत्र मिलने के बाद से नये डीजल अॉटो का निबंधन नहीं किया जा रहा है. मैंने कुछ बिंदुअों पर विभाग से मार्गदर्शन देने का आग्रह किया है. पत्र में स्पष्ट नहीं है कि यह आदेश शहर या ग्रामीण इलाके में नये डीजल अॉटो के चलाने से संबंधित है अथवा पूरे जिले के लिए है, जहां नये डीजल अॉटो का निबंधन नहीं करना है.
नागेंद्र पासवान, जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची

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