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नगर आयुक्त के कोर्ट ने अवैध निर्माणों पर सुनाया फैसला तीन फ्लैट, एक दुकान और नाै घरों को तोड़ने का आदेश

रांची: शहर में बने अवैध निर्माणों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को तीन फ्लैटों, एक दुकान और नौ घरों को तोड़ने का आदेश जारी किया. आदेश में नगर आयुक्त ने कहा है कि एक महीने के अंदर सभी भवन निर्माता अपने भवनों को तोड़ दें, अन्यथा […]

रांची: शहर में बने अवैध निर्माणों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को तीन फ्लैटों, एक दुकान और नौ घरों को तोड़ने का आदेश जारी किया. आदेश में नगर आयुक्त ने कहा है कि एक महीने के अंदर सभी भवन निर्माता अपने भवनों को तोड़ दें, अन्यथा निगम उन्हें जबरन तोड़ेगा.
नगर आयुक्त ने वर्द्धमान कंपाउंड में बिल्डर धीरेंद्र मोहन कालरा के आनंद गोपाल अपार्टमेंट के तीन फ्लैटों को तोड़ने का आदेश दिया. बिल्डर ने यहां पार्किंग में नक्शा का विचलन कर दो फ्लैट व छत पर एक अतिरिक्त फ्लैट का निर्माण करा लिया था. नगर आयुक्त ने एक माह में फ्लैट को तोड़ कर निगम को सूचित करने को कहा है. साथ ही बिल्डर पर अवैध निर्माण के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
तालाब की मेढ़ पर दुकान और मकान बनाया : नगर आयुक्त ने चुटिया धुमसा टोली के अनिल महतो की एक दुकान और मकान को भी पूरी तरह से तोड़ने का आदेश जारी किया. महतो ने तालाब की मेढ़ पर ही दुकान और मकान बनाया है. निगम की टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अवैध निर्माण जारी रखा. इसके अलावा आयुक्त ने अरगोड़ा चौक में अवैध रूप से निर्मित कारू साहू के ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह से तोड़ने का आदेश जारी किया है.
भवन तोड़ें, एक लाख जुर्माना भी दें : नगर आयुक्त ने इंद्रपुरी में विजय कुमार द्वारा अवैध रूप से निर्मित जी प्लस टू भवन को एक माह के अंदर तोड़ने का आदेश जारी किया. उन्होंने जुर्माने के रूप में एक लाख रुपये निगम में जमा करने का भी आदेश दिया.
किलखाना के सात भवनों को तोड़ने का आदेश : नगर आयुक्त ने कांटाटोली के समीप के किलखाना मोहल्ले के सात भवनों को भी तोड़ने का आदेश दिया है. सातों भवनों पर अवैध निर्माण का केस वर्ष 2011 से ही चल रहा था. जिनके भवनों को तोड़ने का आदेश दिया गया है, उनमें मो जमाल कुरैशी, सरफू, मो इम्तियाज आदि के भवन शामिल हैं.

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