Advertisement
कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली राहत
आवास बोर्ड द्वारा आवंटियों को भू-संपदा का अधिकार न देने का मामला बाेर्ड ने रद्द कर दी थी लॉटरी हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है बोर्ड का आदेश रांची : हाइकोर्ट के आदेश के नौ माह बीत जाने के बाद भी आवास बोर्ड के आवंटियों को राहत नहीं मिली है. वे अभी आवंटित भू -संपदा […]
आवास बोर्ड द्वारा आवंटियों को भू-संपदा का अधिकार न देने का मामला
बाेर्ड ने रद्द कर दी थी लॉटरी हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है बोर्ड का आदेश
रांची : हाइकोर्ट के आदेश के नौ माह बीत जाने के बाद भी आवास बोर्ड के आवंटियों को राहत नहीं मिली है. वे अभी आवंटित भू -संपदा पर पूरा अधिकार पाने के लिए परेशान हैं. यह हाल तब है जब लॉटरी के माध्यम से उन्हें भू-संपदा आवंटित की गयी थी. इसके लिए लोगों ने पैसे भी जमा किये थे. कुछ लोगों ने एकमुश्त राशि जमा की थी, जबकि कई लोगों ने बैंक से ऋण लेकर भुगतान किया है.
जब झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भू-संपदा के लिए की गयी लॉटरी को निरस्त कर दिया, तो मामला न्यायालय में पहुंचा. न्यायालय ने बोर्ड के आदेश को ही रद्द कर दिया है.
यह है मामला
झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने 20 अगस्त 2011 को लॉटरी के माध्यम से हरमू, अरगोड़ा और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में कुल 550 लोगों को भू-संपदा आवंटित किया था. बोर्ड के प्रावधान के मुताबिक आवंटियों ने इसके लिए राशि भी जमा करायी.
लोगों ने भुगतान के बाद निबंधित एकरारनामा व दखल कब्जा भी प्राप्त किया, लेकिन बाद में आवास विभाग ने लॉटरी को निरस्त कर दिया. ऐसे में सारे अावंटी फंस गये थे. मामला न्यायालय में गया. न्यायालय ने 10 दिसंबर 2015 को बोर्ड के लॉटरी को निरस्त करने संबंधी आदेश ही रद्द कर दिया. अब बोर्ड ने आवास विभाग से मार्ग दर्शन मांगा है, तो सभी आवंटियों को नोिटस देने को कहा गया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement