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बिना विभागीय परीक्षा पास किये ले लिया एसीपी का लाभ

रांची: लापुंग के पूर्व बीडीओ रामचंद्र ने बिना विभागीय परीक्षा पास किये ही एसीपी का लाभ ले लिया था. कृषि विभाग ने इसकी वसूली का आदेश दिया है. रामचंद्र कृषि विभाग के अधिकारी हैं. उनकी सेवा कुछ दिनों के लिए ग्रामीण विकास विभाग को दी गयी थी. कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी ने इससे संबंधित आदेश […]

रांची: लापुंग के पूर्व बीडीओ रामचंद्र ने बिना विभागीय परीक्षा पास किये ही एसीपी का लाभ ले लिया था. कृषि विभाग ने इसकी वसूली का आदेश दिया है. रामचंद्र कृषि विभाग के अधिकारी हैं. उनकी सेवा कुछ दिनों के लिए ग्रामीण विकास विभाग को दी गयी थी. कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. श्री चंद्र को एसीपी दिये जाने की विभागीय जांच करायी गयी थी. श्री चंद्र अभी सरायकेला में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं.
क्या है मामला : रामचंद्र को 20 मार्च 2000 के प्रभाव से दो फरवरी 2008 को 6500-10500 के वेतनमान में प्रथम एसीपी का लाभ दिया गया था. एक सितंबर 2008 को 4600 रुपये के ग्रेड पे में द्वितीय एमएसीपी का लाभ दिया गया. गलत ढंग से एसीपी का लाभ लिये जाने की सूचना विभाग को दी गयी. विभाग ने इसकी जांच करायी. जांच में पाया गया कि रामचंद्र ने 18 जुलाई 2005 को अंतिम विभागीय परीक्षा पास की है. बिना विभागीय परीक्षा पास किये एसीपी दिये जाने का प्रावधान नहीं है.

श्री चंद्र को यह लाभ वर्ष 2000 से दिया गया है, जो अनुचित है. इस कारण 17 जुलाई 2005 तक इनको दिया गया एसीपी का लाभ अनुचित है. कृषि विभाग ने पूर्व में एसीपी दिये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. इस दौरान जो भी राशि दी गयी है, इसकी वसूली करने का आदेश जारी किया गया है.

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