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नया बिल्डिंग बायलॉज खड़ी कर रहा परेशानी, भवन का एक्सटेंशन करना होगा मुश्किल

रांची: राजधानी रांची में पहले से ही मकान या अन्य प्रकार के भवन बनावा चुके लोगों के लिए उनका एक्सटेंशन कराना मुश्किल हो गया है. यानी लोग एक मंजिला या दो मंजिला भवनों के ऊपर नये तल्ले का निर्माण नहीं करा पायेंगे. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नये बिल्डिंग बायलॉज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं […]

रांची: राजधानी रांची में पहले से ही मकान या अन्य प्रकार के भवन बनावा चुके लोगों के लिए उनका एक्सटेंशन कराना मुश्किल हो गया है. यानी लोग एक मंजिला या दो मंजिला भवनों के ऊपर नये तल्ले का निर्माण नहीं करा पायेंगे. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नये बिल्डिंग बायलॉज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत लोग पहले से निर्मित भवन का रिवाइज नक्शा स्वीकृत करा पायें.
इधर, इस नये बिल्डिंग बायलॉज पर राजधानी के आर्किटेक्टों ने आपत्ति जतायी है. आर्किटेक्ट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सुजीत भगत की मानें तो सरकार इसमें जल्द से जल्द बदलाव लाये. अन्यथा जिनके पास जमीन के साथ साथ स्पेस है, वे भी अपने भवन का निर्माण नहीं करा सकेंगे.
रेगुलराइजेशन की दर ऐसी कि नया घर बन जायेगा : वैध निर्माणों को रेगुलराइज करने के लिए नये बिल्डिंग बायलॉज में प्रति वर्गफीट 1000 रुपये की दर जुर्माने स्वरूप रखी गयी है. यह दर इतनी अधिक है कि लोग चाहकर भी अपने अवैध निर्माण को रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं. जानकार बताते हैं कि जितना जुर्माना भरा जायेगा, उतने में एक नया घर बनकर तैयार हो जायेगा.
कोई भी बायलॉज आम जनता के हित को देखते हुए बनाया जाना चाहिए. नये बायलॉज में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है. सरकार इसमें सुधार कराये ताकि कोई भी व्यक्ति अपने घर का एक्सटेंशन करवा सकें.
सुजीत भगत, संयुक्त सचिव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट

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