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क्या नगर निगम को फंड दे सकता है चेंबर : हाइकोर्ट
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को देवघर में टोल टैक्स वसूलने को चुनाैती देनेवाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी चेंबर अॉफ कॉमर्स को जवाब देने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने जानना चाहा कि देवघर नगर निगम अपने राजस्व […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को देवघर में टोल टैक्स वसूलने को चुनाैती देनेवाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी चेंबर अॉफ कॉमर्स को जवाब देने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने जानना चाहा कि देवघर नगर निगम अपने राजस्व बढ़ाने के लिए टोल टैक्स वसूल रहा है. क्या चेंबर ऐसे में नगर निगम को कोई फंड उपलब्ध करा सकता है? मामले की अगली सुनवाई नाै सितंबर को होगी, जिसमें प्रार्थी को उक्त बिंदु पर जवाब देने को कहा गया.
इससे पहले राज्य सरकार की अोर से राजकीय अधिवक्ता राजेश शंकर ने खंडपीठ को बताया कि निगम ने आय वृद्धि के लिए टोल टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है. चेंबर से नगर निगम को राजस्व नहीं मिलता है. निगम आय बढ़ाने का उपाय तो करेगा ही. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी चेंबर अॉफ कॉमर्स देवघर की अोर से जनहित याचिका दायर कर टोल टैक्स वसूली को निरस्त करने का आग्रह किया है.
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