रांची: एक जनवरी-2014 से झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री करने पर आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने इस बाबत निबंधन विभाग को आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. मुख्य सचिव ने निबंधन विभाग को आदेश दिया है कि राज्य के अधीन जो भी निबंधन होगा, उसमें आधार कार्ड पहचान के रूप में अनिवार्य किया जाये.
फिलहाल गवाहों अथवा अन्य पहचान के आधार पर निबंधन होगा, लेकिन एक जनवरी-2014 के बाद आधार कार्ड ही पहचान का प्रमाण माना जायेगा.
गवाहों के लिए भी आधार
मुख्य सचिव ने कहा कि जमीन, अन्य संपत्ति अथवा दस्तावेज का निबंधन करानेवाले लोगों के साथ-साथ गवाहों को भी आधार कार्ड पहचान के रूप में देना अनिवार्य होगा. वर्तमान व्यवस्था में गवाहों के आधार पर या अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही निबंधन की व्यवस्था है. ऐसे कई उदाहरण आये हैं कि जमीन की खरीद-बिक्री में एक ही संपत्ति का दो-दो बार निबंधन हो जाता है, जिसके कारण लोगों को कठिनाई होती है. आधार कार्ड इस्तेमाल करने पर निबंधन होने पर डुप्लिकेसी नहीं होगी व खरीदनेवाले तथा बिक्री करनेवाले की भी पहचान स्थापित रहेगी.