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कार्मिक ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली की रिपोर्ट मांगी
रांची: कार्मिक विभाग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य में पूर्व में हुई शिक्षक नियुक्ति के बारे में जानकारी मांगी है. विभाग ने पूर्व में हुई नियुक्ति नियमावली के बारे में भी रिपोर्ट देने को कहा है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा हाइस्कूल में 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना […]
रांची: कार्मिक विभाग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य में पूर्व में हुई शिक्षक नियुक्ति के बारे में जानकारी मांगी है. विभाग ने पूर्व में हुई नियुक्ति नियमावली के बारे में भी रिपोर्ट देने को कहा है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा हाइस्कूल में 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना कार्मिक विभाग को भेजी गयी है. कार्मिक विभाग को शिक्षक नियुक्ति नियमावली के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति थी. कार्मिक विभाग का कहना था कि नियमावली के कुछ प्रावधान सरकार की नियुक्ति नियमावली के प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं.
इसको लेकर गुरुवार को कार्मिक व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में कार्मिक विभाग द्वारा नियमावली के बारे में जानकारी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा दी गयी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कुछ प्रावधान एनसीटीइ की गाइडलाइन के अनुरूप हैं. शिक्षक नियुक्ति का न्यूनतम पास मार्क्स एनसीटीइ के प्रावधान के अनुरूप है. इस कारण न्यूनतम अंक 50 फीसदी है. हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए भी 45 फीसदी सीट आरक्षित किया गया है. नियुक्ति में 75 फीसदी पदों पर सीधी नियुक्ति की जायेगी. इसके बारे में भी कार्मिक विभाग द्वारा जानकारी मांगी गयी थी. बैठक में कार्मिक सचिव निधि खरे, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक समेत दोनों विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे.
पहली बार बनी एकीकृत नियमावली : राज्य के हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहली बार एकीकृत नियुक्ति नियमावली बनायी गयी है. राज्य में चार कोटि के हाइस्कूल है.
सभी कोटि में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब तक अलग-अलग नियमावली थी. इससे विभाग को अलग-अलग नियुक्ति की करनी पड़ती थी. एक कोटि के विद्यालय से दूसरे कोटि के विद्यालय में शिक्षकों का स्थानांतरण भी नहीं होता था. इस कारण विभाग ने सभी विद्यालयों के लिए एक नियुक्ति नियमावली बनायी है.
जल्द भेजी जायेगी रिपोर्ट
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य में पूर्व में हाइस्कूल में हुई शिक्षक नियुक्ति व नियमावली की रिपोर्ट जल्द कार्मिक विभाग को भेजी जायेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव ने इससे संबंधित आदेश गुरुवार को ही विभागीय पदाधिकारियों को दे दिया. राज्य गठन के बाद से अब तक हाइस्कूल में दो बार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. वर्ष 2010 में राजकीयकृत उच्च विद्यालय में तथा वर्ष 2015 में अपग्रेड हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. दोनों नियुक्ति की प्रक्रिया व नियमावली की जानकारी कार्मिक विभाग को भेजी जायेगी.
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