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झारखंड में कांट्रैक्ट की नौकरी में भी आरक्षण
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में संविदा आधारित नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर और स्थानीय निवासी की परिभाषा व पहचान से संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. कनीय पदों पर […]
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में संविदा आधारित नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर और स्थानीय निवासी की परिभाषा व पहचान से संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया है.
कनीय पदों पर नियुक्ति में नहीं होगा साक्षात्कार : कार्मिक विभाग ने राज्य स्तर के कनीय पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त कर दी है. विभिन्न विभागों को निर्देश दिया गया है कि भविष्य में कनीय स्तर के पदों पर होनेवाली संविदा आधारित नियुक्तियों में साक्षात्कार का आयोजन न किया जाये. इन पदों के लिए यथासंभव लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है. यदि किसी पद विशेष पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन नितांत आवश्यक हो, तो इस संबंध में कार्मिक विभाग की अनुमति आवश्यक होगी.
संविदा पर तीन वर्षों के लिए होगी नियुक्ति
संविदा आधारित नियुक्तियां लक्ष्य आधारित व एक नियत अवधि तक के लिए ही करने का आदेश दिया गया है. यथासंभव ऐसी नियुक्तियां तीन वर्षों के लिए करने और अधिकतम पांच वर्षों तक संविदा कर्मियों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर विस्तारित करने का आदेश भी दिया गया है. पांच वर्षों के उपरांत यदि ऐसी नियुक्तियों की आवश्यकता हो, तो नये सिरे से प्रक्रिया अपनायी जायेगी.
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