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वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कराने पर डेढ़ गुना टैक्स
रांची : रांची नगर निगम अंतर्गत सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य होगा. जिस घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा, उससे निगम नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के हिसाब से डेढ़ गुना अधिक टैक्स लेगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर निगम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तीन मॉडल बनाये हैं. उक्त बातें नगर […]
रांची : रांची नगर निगम अंतर्गत सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य होगा. जिस घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा, उससे निगम नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के हिसाब से डेढ़ गुना अधिक टैक्स लेगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर निगम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तीन मॉडल बनाये हैं. उक्त बातें नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने शनिवार को बैठक में कही.
उन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए निगम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनानेवाली एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा. फिर इन एजेंसियों से संबंध स्थापित कर लोग अपने घरों में वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं. दूसरी एजेंसियों से भी यह काम कराने के लिए स्वतंत्र हैं.
आयुक्त ने कहा कि शहर के लोगों को एक माह की समय सीमा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने के लिए दी गयी है. पूर्व में 31 जुलाई तक अपने मकान का स्व निर्धारण कर रांची नगर निगम को फॉर्म देना था. परंतु अब लोग 31 अगस्त तक जमा कर सकते हैं.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर के लिए अनिवार्य : नगर आयुक्त ने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर के लिए अनिवार्य है. अगर किसी सरकारी भवन में इसे नहीं बनाया गया है, तो संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया जायेगा.
…तो बिल्डर पर लगेगा जुर्माना:
अायुक्त ने कहा कि एक माह की समयसीमा रांची नगर निगम की ओर से दी गयी है. एक माह के बाद नगर निगम के अधिकारी सर्वे करेंगे. इस दौरान जिन अपार्टमेंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं पाया जायेगा, उसके बिल्डरों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. ब्लैक लिस्टेड भी किया जायेगा.
रांची़ : रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने नगर निगम के आयुक्त प्रशांत कुमार को शो कॉज भेजा है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर हुई बैठक में नहीं बुलाये जाने पर शो कॉज भेजा है. इस संबंध में पांच मई तक जवाब मांगा गया है. श्रीमती लकड़ा ने कहा कि जब मेयर को ही इस बैठक में नहीं बुलाया गया, तो क्यों न इस बैठक को असंवैधानिक माना जाये़
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