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अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय की परिभाषा लागू नहीं करने की मांग

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय की परिभाषा लागू नहीं करने की मांग- संविधान, सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट में लंबित मामलों का दिया हवाला- प्रधान सचिव को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने ज्ञापन सौपासंवाददाता रांचीआदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने संविधान, सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट में लंबित मामलों का हवाला देते हुए राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में सात अप्रैल को […]

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय की परिभाषा लागू नहीं करने की मांग- संविधान, सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट में लंबित मामलों का दिया हवाला- प्रधान सचिव को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने ज्ञापन सौपासंवाददाता रांचीआदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने संविधान, सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट में लंबित मामलों का हवाला देते हुए राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में सात अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा पारित स्थानीयता की परिभाषा को लागू नहीं करने की मांग की और प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा़ अध्यक्ष प्रेमचंद मुर्मू ने कहा कि सविधान के भाग तीन के अनुच्छेद 35 (ए) में उल्लेख है कि राज्य के विधानमंडल को स्थानीय नीति बनाने की शक्ति नहीं है. इसी भाग के 16 (3) के अनुसार संसद ही किसी राज्य या संघ क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कानून बनायेंगे. झारखंड सरकार की नीति में ग्रामसभा को स्थानीयता की पहचान का अधिकार दिया गया है, जबकि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अब तक संविधान की छठी अनुसूची की तर्ज पर पंचायतों की प्रशासन व्यवस्था लागू नहीं हुई है़ इस संबंध में मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है़ राज्य सरकार द्वारा राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त व कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी या उनकी पत्नी/पति, संतान को भी स्थानीय निवासी की परिभाषा में शामिल करना गलत है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में नगर परिषद, नगरपालिका व नगर निगम की स्थापना पर अनुच्छेद 243 (जेड सी) के तहत संवैधानिक रोक है़ इस पर झारखंड उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है़ सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट में विचाराधीन मामलों के मद्देनजर अनसूचित क्षेत्रों में सरकार द्वारा पारित स्थानीय की परिभाषा लागू नहीं की जाये़

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