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रोस्पा टावर को 41 लाख जमा करने का आदेश

रोस्पा टावर को 41 लाख जमा करने का आदेशनगर आयुक्त के कोर्ट ने सुनाया फैसला रांची़ बहुमंजिली इमारतों के अवैध निर्माण वाद की सुनवाई गुरुवार को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के कोर्ट में हुई. इस दौरान रोस्पा टावर को नक्शा स्वीकृत करा कर फीस नहीं जमा करने के कारण 41 लाख रुपये एक माह में […]

रोस्पा टावर को 41 लाख जमा करने का आदेशनगर आयुक्त के कोर्ट ने सुनाया फैसला रांची़ बहुमंजिली इमारतों के अवैध निर्माण वाद की सुनवाई गुरुवार को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के कोर्ट में हुई. इस दौरान रोस्पा टावर को नक्शा स्वीकृत करा कर फीस नहीं जमा करने के कारण 41 लाख रुपये एक माह में जमा करने का आदेश दिया गया. इसके अलावा होटल गोल्डन हेरिटेज के बेसमेंट को बेचे जाने के कारण बिल्डर व क्रेता पर केस करने का निर्देश दिया गया. कोर्ट ने इस दौरान आरडी कांप्लेक्स में किये गये अवैध निर्माण को 15 दिन में हटाने का आदेश दिया. साथ ही जसबीर कांप्लेक्स में पार्किंग स्थल पर किये गये निर्माण को एक सप्ताह में हटाने का आदेश दिया़ समय देने की मांग : सुनवाई के दौरान जीइएल चर्च कांप्लेक्स की ओर से और समय देने की मांग की गयी. इस पर नगर आयुक्त ने 21 अप्रैल की तिथि तय की. होटल रासो द्वारा भी समय मांगे जाने पर उन्हें 21 अप्रैल की तिथि दी गयी. चेन्नई किचेन मामले की सुनवाई भी 21 अप्रैल को होगी. वहीं मखीजा टावर के प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने के कारण इसकी सुनवाई 21 अप्रैल को करने का निर्णय लिया गया.

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