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बीपीएल बच्चों का दाखिला लें
निर्देश . डीसी ने जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ की बैठक, कहा 31 मार्च तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर डीसी मनोज कुमार गंभीर हैं़ उन्होंने जिले के सभी प्राचार्यों को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बीपीएल बच्चों का नामांकन लेने […]
निर्देश . डीसी ने जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ की बैठक, कहा
31 मार्च तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर डीसी मनोज कुमार गंभीर हैं़ उन्होंने जिले के सभी प्राचार्यों को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बीपीएल बच्चों का नामांकन लेने का सख्त निर्देश दिया है. साथ ही स्कूलों से नामांकन अस्वीकृत नहीं करने को कहा है.
रांची : डीसी मनोज कुमार ने शनिवार को समाहरणालय में जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक की. मौके पर डीसी ने प्राचार्यों को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 25 प्रतिशत बीपीएल बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से अनुशंसित बच्चों को न लौटायें.
बैठक में प्राचार्यों को इस संबंध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति दे दी गयी. साथ ही नामांकन की प्रक्रिया के लिए तिथिवार सूची तय की गयी. डीसी ने कहा कि बच्चों की इंट्री अपनी क्षमता के अनुसार करें.
नामांकन अस्वीकृत न करें. स्कूल प्रबंधन रिजल्ट के साथ किताब व ड्रेस के लिए किसी खास दुकान का नाम लिख कर न दें. किताब के सामने प्रकाशन का नाम जरूर लिखें. बैठक में डीडीसी बिरेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक जयंत मिश्रा, जिला परिवहन पदाधिकारी नागेंद्र पासवान जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी विद्यालय के प्राधानाध्यपक उपस्थित थे.
बीपीएल बच्चों के नामांकन का मापदंड
निजी स्कूल में बीपीएल बच्चे के नामांकन के लिए स्कूल से आवास की दूरी एक किलोमीटर तय की गयी थी़ विभाग द्वारा जारी नयी गाइडलाइन में स्कूल में नामांकन लेनेवाले बच्चों के आवास की दूरी बढ़ा कर छह किलाेमीटर कर दी गयी है़
नयी गाइडलाइन में कहा गया है कि नामांकन में वैसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाये, जिनके परिवार का सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72 हजार रुपये से कम हो़ इसके अलावे नामांकन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नि:शक्त व अनाथ बच्चाें को प्राथमिकता देने की बात कही गयी है.
आवेदन अधिक होने पर लॉटरी
स्कूल में इंट्री क्लास में कुल सीट के 25 फीसदी सीट पर बीपीएल बच्चों का नामांकन होगा़ निर्धारित सीट से अधिक आवेदन होने पर लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जायेगा़ लॉटरी के दिन स्कूल में जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे़
द्वितीय चरण की नामांकन प्रक्रिया
द्वितीय चरण में नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत व आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि :12.03.2016
विद्यालय में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि :18.03.2016
लाॅटरी द्वारा चयन के लिए निर्धारित तिथि :28.03.2016
चयनित बच्चों की सूची प्रकाशित करने की तिथि : 31.03.2016
हर हाल में पुरानी बसें हटानी होंगी : डीटीओ
बैठक में सभी प्राचार्यों से कहा गया कि 15 साल पुरानी बसों काे हर हाल में हटा लें. डीटीओ नागेंद्र पासवान ने बताया बिशप वेस्टकॉट स्कूल नामकुम, सेक्रेट हर्ट, संत थॉमस, डीएवी हेहल व ब्रिजफोर्ड स्कूल बच्चों को लाने ले जाने के लिए पुरानी बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
कई बार पुरानी बसों को हटाने के बाबत नोटिस दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. डीसी ने कहा कि ओवरलोडिंग किसी भी हालत में न हो. स्कूल बस में एक एटेंडेंट रहे जो सभी बच्चों काे बस स्टॉप पर अपनी देखरेख में उतारे. कई स्कूलों में बाहर की परमिट वाली बसें चल रही है. स्कूल अपनी बसों की परमिट की जांच करें. स्कूल बस के भाड़े मेें बढ़ोतरी करने संबंधी प्रस्ताव को तर्क के साथ उपलब्ध करायें. बस में कोई बच्चा खड़ा होकर सफर न करें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें.
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