डीडीसी का पद राज्य प्रशासनिक सेवा के अलावा दूसरी सेवा के योग्य उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा़ कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के तहत एक ही व्यक्ति को बीडीओ और सीओ के पद पर पदस्थापित करने की अनुमति दी, ताकि राज्य के सभी प्रखंडों और अंचलों में बीडीओ और सीओ के कार्य हो सके़ इन अधिकारियों को कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों के अलावा राजस्व की शक्तियां भी दी जायेंगी़ राज्य सेवा के पदाधिकारियों की किसी तरह की गड़बड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रशासी विभाग की अनुमति आवश्यक होगी़ .
कैबिनेट ने कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए उद्योग और खान विभाग को मिला कर एक विभाग बनाने का फैसला किया है़ नया विभाग उद्याेग, खान व भू-तत्व विभाग के नाम से जाना जायेगा़ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस विभाग में निवेश सचिव पद सृजित किया गया है़ निवेश सचिव दिल्ली में पदास्थापित होंगे़ उनका काम निवेशकों से विचार-विमर्श करना, उन्हें आमंत्रित करना और राज्य में उनके प्रस्ताव को याथशीघ्र निष्पादित कराना होगा़ कैबिनेट ने वित्त विभाग में सचिव व्यय और सचिव संसाधन के पदों के सृजन की अनुमति दी है़ पर्यटन विकास के मद्देनजर पारसनाथ पर्यटन विकास प्राधिकार और रजरप्पा पर्यटन विकास प्राधिकार की स्वीकृति दी गयी है़ विभागीय सचिव प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे, जिला के उपायुक्त उपाध्यक्ष होंगे, डीडीसी कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करेंगे़ प्राधिकार में छह गैर सरकारी निदेशक भी होंगे़ इनकी नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से होगी़ इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा़ कैबिनेट ने महिला सेल्फ -हेल्प ग्रुप में बीपीएल सदस्यों की संख्या 70 प्रतिशत होने की बाध्यता समाप्त कर दी़ इसका उद्देश्य नेशनल रूरल लाइवली हुड मिशन के दायरे में सभी महिलाओं को लाना है़ वित्तीय वर्ष 2015-16 में नेशनल रूरल लाइवली हुड मिशन (एनआरएलएम) में 80 प्रखंड, 16-17 में 120, 17-18 में 200 और 19-20 में सभी प्रखंडों को शामिल कर लिया जायेगा़ कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना को झारखंड के शहरी क्षेत्र में लागू करने की स्वीकृति दी़ इसके तहत स्लमवासियों और शहरी गरीबों के आवास की जरूरतों को पूरा किया जायेगा़ योजना का लाभ लेने कट-अफ-डेट 17 जून 2015 निर्धारित है़ लाभुक को संबंधित स्लम में इस निर्धारित अवधि के पहले से रहने वाला होना चाहिए़ लाभार्थी का वोटर आइडी, आधार कार्ड होना चाहिए़