ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत : कोर्टवरीय संवाददाता, रांचीराज्य में स्थित ब्लड बैंक में बरती जा रही अनियमितता से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने कहा कि देश में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग से कानून नहीं है. इसके लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अलावा अलग से कानून बनाने की जरूरत है. अतुल गेरा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने यह टिप्पणी की. अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि नेशनल ब्लड पॉलिसी को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं. अदालत ने कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेस के लिए अलग कानून बनाने को लेकर ज्यूडिशियल एकेडमी में सेमिनार का आयोजन किया जायेगा. इसमें नेशनल ट्रांसफ्यूज सर्विस से जुड़े विशेषज्ञों को बुला कर उनकी राय ली जायेगी.
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ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत : कोर्ट
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत : कोर्टवरीय संवाददाता, रांचीराज्य में स्थित ब्लड बैंक में बरती जा रही अनियमितता से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने कहा कि देश में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग से कानून नहीं है. इसके लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अलावा अलग से […]
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