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दहेज हत्या के आरोपी को 14 साल की सजा

दहेज हत्या के आरोपी को 14 साल की सजारांची. एजेसी योगेश्वर मणि की अदालत में सोमवार को दहेज हत्या के आरोपी मो इसलाम अौर बबलू अंसारी को 14 साल की सजा अौर 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. यह मामला डोरंडा थाना कांड संख्या 155/10 दिनांक 26/4/10 से जुड़ा है. मो इसलाम […]

दहेज हत्या के आरोपी को 14 साल की सजारांची. एजेसी योगेश्वर मणि की अदालत में सोमवार को दहेज हत्या के आरोपी मो इसलाम अौर बबलू अंसारी को 14 साल की सजा अौर 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. यह मामला डोरंडा थाना कांड संख्या 155/10 दिनांक 26/4/10 से जुड़ा है. मो इसलाम ने अपनी पत्नी नीलोफर परवीन उर्फ बानो से एक लाख रुपये दहेज की मांग की थी. दहेज नहीं देने पर नीलोफर को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया था. नीलोफर को आग से जलाया भी गया था. रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में नीलोफर के देवर बबलू अंसारी को भी दोषी पाया गया था.

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