शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिली, तो पलामू उपायुक्त पर कार्रवाई : हाइकोर्टमामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2016 को होगीमामला प्राथिमक शिक्षकों को ग्रेड-वन से ग्रेड-फोर में प्रोन्नति देने कारांची़ झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल की अदालत ने शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पलामू जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष सह उपायुक्त के रवैये पर कड़ी नाराजगी जतायी. अदालत ने कहा कि 20 जनवरी 2016 के पूर्व शिक्षकों को ग्रेड-वन से ग्रेड-फोर में प्रोन्नति नहीं मिली, तो पलामू के जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष सह उपायुक्त 21 जनवरी को दिन के 10.30 बजे हाइकोर्ट में सशरीर हाजिर रहेंगे. अदालत उनके खिलाफ सख्त आदेश पारित करेगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता डाॅ श्रीकृष्ण पांडेय ने अदालत को बताया कि आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वर्ष 2011 में ही डीएसइ को शिक्षकों को ग्रेड-वन से ग्रेड-फोर में प्रोन्नति देने का निर्देश दिया था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. इस मुद्दे पर राज्य सरकार की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है. इस पर अदालत ने नाराजगी जतायी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गिरिवर राम, रंजीत राम ने अवमानना याचिका दायर कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है.
शक्षिकों को प्रोन्नति नहीं मिली, तो पलामू उपायुक्त पर कार्रवाई : हाइकोर्ट
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