धोखा देकर संबंध बनाने के मामले में दोषी कराररांची. महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट कृष्ण कुमार की अदालत ने धोखा देकर यौन संबंध बनाने के मामले में विकास कुमार नायक को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा सुनाने के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. विकास को धारा 493 के तहत दोषी पाया गया है. यह मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 348/12 दिनांक 5/4/12 से संबंधित है. विकास कुमार नायक बरकाकाना निवासी है. उसके खिलाफ एक महिला ने मामला दर्ज कराया था.
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धोखा देकर संबंध बनाने के मामले में दोषी करार
धोखा देकर संबंध बनाने के मामले में दोषी कराररांची. महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट कृष्ण कुमार की अदालत ने धोखा देकर यौन संबंध बनाने के मामले में विकास कुमार नायक को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा सुनाने के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. विकास को धारा 493 के तहत दोषी पाया […]
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