जमशेदपुर में भूमि मुआवजा को लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाईमामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगीरांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने शुक्रवार को भूमि मुआवजा से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी टाटा स्टील लिमिटेड की अोर से समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने आग्रह मंजूर कर लिया. राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता विकास किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा. उनका कहना था कि रैयतों की जमीन ले ली गयी, लेकिन अब तक कई रैयतों को जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिला है. टाटा स्टील ने पूर्व के अवार्ड के आधार पर ट्रेजरी में मुआवजा राशि जमा करायी थी. अपील में सुनवाई के दाैरान वह अवार्ड निरस्त हो चुका है. टाटा स्टील ने जमशेदपुर उपायुक्त के आदेश को चुनाैती दी है. प्रार्थी का कहना है कि वर्ष 1943-44 में जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि ट्रेजरी में जमा करा दी गयी थी. फिर से मुआवजा तय करना गलत है. उपायुक्त ने वर्ष 1997 में नाै लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रैयतों को मुआवजा राशि भुगतान करने का आदेश दिया था. पारितोष महतो की अोर से दायर अवमानना याचिका पर भी साथ-साथ सुनवाई हो रही है.
जमशेदपुर में भूमि मुआवजा को लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाई
जमशेदपुर में भूमि मुआवजा को लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाईमामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगीरांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने शुक्रवार को भूमि मुआवजा से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी टाटा […]
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