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डॉक्टरों, शिक्षकों को अब मुखिया देंगे छुट्टी

रांची : सरकार ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारों को पंचायती राज संस्थाओं को देने फैसला किया़ इसके तहत अब मुखिया प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों को आकस्मिक अवकाश (सीएल) देेंगे़ मुखिया के माध्यम से ही उपस्थिति का विवरण भेजे जाने पर प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों के वेतन का […]

रांची : सरकार ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारों को पंचायती राज संस्थाओं को देने फैसला किया़ इसके तहत अब मुखिया प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों को आकस्मिक अवकाश (सीएल) देेंगे़ मुखिया के माध्यम से ही उपस्थिति का विवरण भेजे जाने पर प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों के वेतन का भुगतान होगा़ बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़.

अब ग्राम पंचायत हर माह कम-से-कम एक बार प्रत्येक विद्यालय में चल रहे मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करेगी़ इसके लिए हर वार्ड में एक समिति का गठन होगा़ इसमें वार्ड सदस्य के अलावा विद्यालय में पढ़नेवाले बच्चों के अभिभावकों को शामिल किया जायेगा़ निरीक्षण प्रतिवेदन मुखिया के माध्यम से ग्राम पंचायत की कार्यकारणी को भेजी जायेगी़.

डॉक्टरों की उपस्थिति का विवरण मुखिया देंगे : कैबिनेट ने डॉक्टरों की उपस्थिति और उन्हें आकस्मिक अवकाश (सीएल) देने का अधिकार पंचायतों को दे दिया है़ इसके तहत ग्राम पंचायत के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वास्थ्य केंद्रों व उपकेंद्रों पर डॉक्टर उपस्थित हो़ं मुखिया के माध्यम से इनकी उपस्थिति का विवरण सिविल सर्जन को भेजा जायेगा़ इसी के आधार पर डॉक्टरों का वेतन भुगतान होगा़ सिविल सर्जन को आकस्मिक अवकाश जिला परिषद अध्यक्ष देंगे़ प्रखंड स्तर पर पदस्थापित डॉक्टरों काे आकस्मिक अवकाश प्रमुख देंगे़ एनएम को अवकाश मुखिया देंगे़ इनकी ओर से उपस्थिति का विवरण दिये जाने के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जायेगा़

बीडीओ मनरेगा की 10 लाख तक की योजना मंजूर कर सकेंगे : कैबिनेट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेकर बनायी जानेवाली गोविंदपुर-साहेबगंज सड़क का एस्टीमेट 1064़ 27 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1367़ 49 करोड़ रुपये करने का फैसला लिया है़ ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मनरेगा के बीडीओ को 10 लाख तक की योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है़ कैबिनेट ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनौवर आलम को जबरन सेवानिवृत्त कराने का फैसला किया गया़ वह नक्शा घोटाले में अभियुक्त है़ं .

अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– खोरी-महुआ, बगोदर-सरिया-डुमरी और महगामा अनुमंडल में एसडीपीओ के पदों का सृजन होगा
– हाइकोर्ट में अपर महाधिवक्ता, वरीय महाधिवक्ता और स्थायी सलाहकार के 12 पदों की घटनोत्तर स्वीकृति
– सात पॉलिटेक्निक को पीपीपी मोड पर जिनफ्रा के माध्यम से चलाने के लिए एमओयू होगा
– तकनीकी शिक्षा में राजपत्रित पदों पर भरती के लिए सेवा शर्त नियमावली की स्वीकृति
– पशुपालन विभाग में सांख्यिकी संवर्ग की भरती नियमावली की स्वीकृति
– राजीव गांधी ग्राम पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत 21़ 60 करोड़ की अग्रीम निकासी मंजूर
– पीएमजीएसवाइ में संविदा पर कार्यरत 150 कनीय अभियंता और 50 सहायक अभियंता को सेवा विस्तार देने का फैसला
– सरिया अंचल में रेल लाइन के लिए 1़ 84 एकड़ जमीन रेल मंत्रालय को देने पर सहमति
– दंत चिकित्सक भरती नियमावली-2015 की स्वीकृति
– ज्यूडिशियल एकेडमी के लिए 87 पदों सृजन की घटनोत्तर स्वीकृति
– औद्योगिक क्षेत्र में ईकाइयों को जमीन आवंटित करने की इंडस्ट्रियल एरिया रेगुलेशन-2015 की स्वीकृति

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