रांची : राज्य सरकार ने चंदवा के तत्कालीन अंचल निरीक्षक इग्नेस खाखा पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इन पर अभिजीत ग्रुप के कॉरपोरेट पावर एलायज लिमिटेड के नाम पर गलत तरीके से दाखिल-खारिज कराने का आरोप सही पाया गया है. इससे सरकार को निबंधन शुल्क के बाबत राजस्व की हानि हुई है. इस संबंध में लातेहार के उपायुक्त ने राज्य सरकार से विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी. उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अंचल निरीक्षक पर बगैर अनुमति के अनुसूचित जनजाति की भूमि की हस्तांतरण करने की अनुशंसा करने का आरोप अंचल अधिकारी ने लगाया था. यह जमीन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के विपरीत अनुशंसा की गयी थी. जांच के क्रम में पाया गया कि कंपनी के पक्ष में अधिकतर दाखिल-खारिज की स्वीकृति नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर से जारी शपथ पत्र और अनिबंधित एकरारनामा के आधार पर की गयी.
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चंदवा के तत्कालीन सीआइ पर विभागीय कार्रवाई
रांची : राज्य सरकार ने चंदवा के तत्कालीन अंचल निरीक्षक इग्नेस खाखा पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इन पर अभिजीत ग्रुप के कॉरपोरेट पावर एलायज लिमिटेड के नाम पर गलत तरीके से दाखिल-खारिज कराने का आरोप सही पाया गया है. इससे सरकार को निबंधन शुल्क के बाबत राजस्व की हानि हुई है. […]
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