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पेसा कानून में संशोधन के बाद हो पंचायत चुनाव

संयुक्त सदान संघर्ष मोरचारांची. संयुक्त सदान संघर्ष मोरचा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बुधवार को होटल सिटी पैलेस में कहा कि झारखंड सरकार पेसा कानून में बिना संशोधन के पंचायत चुनाव दिसंबर में कराने जा रही है. जिसका मोरचा विरोध करता है. मोरचा सरकार से यह मांग करता है कि पेसा कानून एवं शिड्यूल […]

संयुक्त सदान संघर्ष मोरचारांची. संयुक्त सदान संघर्ष मोरचा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बुधवार को होटल सिटी पैलेस में कहा कि झारखंड सरकार पेसा कानून में बिना संशोधन के पंचायत चुनाव दिसंबर में कराने जा रही है. जिसका मोरचा विरोध करता है. मोरचा सरकार से यह मांग करता है कि पेसा कानून एवं शिड्यूल एरिया में संशोधन करके ही पंचायत का चुनाव कराया जाये. श्री प्रसाद ने कहा कि झारखंड में वैसे जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जहां पर आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से कम है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि वैसे क्षेत्रों को ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाये, जहां पर अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है. इसलिए सरकार जब तक पेसा कानून में संशोधन नहीं करती है, मोरचा सरकार के ऐसे किसी भी प्रकार के चुनाव का विरोध करेगा. मौके पर सरधु महतो, डॉ अनिल मिश्रा, डॉ त्रिवेणी नाथ साहू, अब्दुल खालिक, महेंद्र ठाकुर, बासुदेव प्रसाद, श्याम सिंह, मो एम इलियास, सुभाष साहू आदि उपस्थित थे. संविधान के विरुद्ध होगा चुनाव : श्री प्रसाद ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडि़शा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं आंध्रप्रदेश आदि ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों को आरक्षित किया है. राज्य के रांची में 35 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम 28 प्रतिशत, साहेबगंज 26 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां 35 प्रतिशत, जामताड़ा 30 प्रतिशत, लातेहार 45 प्रतिशत, दुमका 43 प्रतिशत व पाकुड़ में 42 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी है. इन जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.

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