नयी दिल्ली. सरकार ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए नये आयकर रिटर्न फॉर्म (आइटीआर) को हाल में अधिसूचित किया है. आयकरदाता अपनी सालाना देनदारी आसानी से निकालने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पेश कंप्यूटर आधारित कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल व्यक्ति, कॉरपोरेट या अन्य कोई इकाई कर सकता है. हालांकि, आयकर विभाग ने आगाह किया है कि करदाता पूरी तरह इसी पर निर्भर न रहें, क्योंकि आइटीआर के कुछ जटिल मामलों की अलग तरह की जरूरतें होती हैं, जो संभवत: इस कैलकुलेटर के जरिये पूरी नहीं हो पायेंगी. आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक जमा कराया जा सकता है.
आयकर रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर
नयी दिल्ली. सरकार ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए नये आयकर रिटर्न फॉर्म (आइटीआर) को हाल में अधिसूचित किया है. आयकरदाता अपनी सालाना देनदारी आसानी से निकालने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पेश कंप्यूटर आधारित कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल व्यक्ति, कॉरपोरेट या अन्य कोई इकाई कर सकता है. […]
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