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सरकारी रजिस्ट्री में नहीं लगेगा स्टांप शुल्क
निबंधन विभाग रांची : राज्य के निबंधन विभाग की ओर से कहा गया है कि झारखंड के सरकारी विभागों की ओर से करायी जानेवाली रजिस्ट्री में अब स्टांप शुल्क नहीं लगेगा. विभाग की ओर से अविभाजित बिहार के समय जारी किये गये आदेश का हवाला देते हुए यह आदेश निबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया […]
निबंधन विभाग
रांची : राज्य के निबंधन विभाग की ओर से कहा गया है कि झारखंड के सरकारी विभागों की ओर से करायी जानेवाली रजिस्ट्री में अब स्टांप शुल्क नहीं लगेगा. विभाग की ओर से अविभाजित बिहार के समय जारी किये गये आदेश का हवाला देते हुए यह आदेश निबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया है.
यह अधिसूचना 24 मई 1984 को बिहार के निबंधक महानिरीक्षक सह विशेष सचिव केएएच सुब्रह्मण्यम की ओर से जारी किया गया था. इसमें यह कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए सरकारी जमीन की रजिस्ट्री में दस्तावेज को राज्यपाल के पक्ष में दर्शाये जाने पर निबंधन शुल्क नहीं दिये जाने की बात कही गयी थी. इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि सरकारी कोष से स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क दिया जायेगा.
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