मोगा मामला : हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी एजेंसियां, चंडीगढ़पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह मोगा छेड़छाड़ मामले में बस स्टाफ के खिलाफ की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट और राज्य में बस ऑपरेटरों के बारे में स्वामित्व के विवरण सहित जानकारी प्रदान करे. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस लीसा गिल ने पंजाब के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, परिवहन कंपनी ऑर्बिट एविएशन के मालिकों और राज्य के परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी किये तथा 15 मई तक उनसे जवाब मांगा है. घटना से जुड़ी बस पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के रिश्तेदारों से संबंधित ऑर्बिट एविएशन कंपनी की है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बस के चालक, परिचालक और अन्य स्टाफ के बारे में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट दे. इसने आम आदमी पार्टी के वकील आरएस बैंस और अन्य अधिवक्ता एचएस अरोडा से इस मामले पर अपनी अर्जियां वापस लेने को कहा तथा उन्हें अदालत मित्र नियुक्त कर दिया. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह पंजाब रोडवेज, पेप्सू आरटीसी बसों की संख्या और निजी ऑपरेटरों का ब्योरा और प्रत्येक ऑपरेटर के स्वामित्व का विवरण दे. मोगा बस छेड़छाड़ मामले में अदालत ने इसे लिखे गये एक पत्र पर स्वत: संज्ञान लिया था. इस घटना में बस से कथित तौर पर फेंकी गयी एक लड़की की मौत हो गयी थी.
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मोगा मामला : हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी एजेंसियां, चंडीगढ़पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह मोगा छेड़छाड़ मामले में बस स्टाफ के खिलाफ की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट और राज्य में बस ऑपरेटरों के बारे में स्वामित्व के विवरण सहित जानकारी प्रदान करे. जस्टिस हेमंत […]
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