रांची: राजधानी की सड़कों पर जहां तहां मोनोपोल गाड़ने, व पुलिस बूथ के नाम पर मोनोपोल लगाने वाली विज्ञापन एजेंसियों को अब नगर निगम को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपये शुल्क देना होगा. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के निर्देश पर उक्त आशय का आदेश जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के तहत शहर में जितने भी मोनोपोल लगाये गये हैं उनके अधिष्ठापन की तिथि से ही यह दर निगम में जमा करनी होगी. नगर आयुक्त ने इसके अलावा मोनोपोल के दोनों ओर विज्ञापन पट्ट लगाने पर दोगुना चार्ज करने का आदेश दिया है.स्ट्रोक एडवर्टाइजर्स के तर्क को नहीं माना आयुक्त ने: नगर आयुक्त के इस आदेश पर स्ट्रोक एड एजेंसी द्वारा आपत्ति भी दर्ज करायी गयी. एजेंसी के मो शब्बीर ने नगर आयुक्त को कहा कि उन्होंने मोनोपोल पुलिस बूथ बनाने के एवज में लगाये हैं. इसलिए उन्हें दर में रियायत दी जाये. एजेंसी के इस प्रस्ताव को भी आयुक्त ने अनसुना कर दिया व कहा कि पुलिस बूथ बनाने के एवज में एजेंसी को उसी बूथ के ऊपर में विज्ञापन पट्ट लगाना चाहिए था. परंतु उसने बूथ के बगल के खाली स्थल पर मोनोपोल लगा कर वसूली करनी शुरू कर दी. इसलिए इसके एवज में उसे निगम को 60 हजार रुपये की दर से ही शुल्क देना होगा. आयुक्त के इस आदेश के बाद निगम ने स्ट्रोक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को नोटिस भी जारी कर दिया है.
मोनोपोल के लिए देने होंगे 60 हजार सालाना
रांची: राजधानी की सड़कों पर जहां तहां मोनोपोल गाड़ने, व पुलिस बूथ के नाम पर मोनोपोल लगाने वाली विज्ञापन एजेंसियों को अब नगर निगम को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपये शुल्क देना होगा. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के निर्देश पर उक्त आशय का आदेश जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के तहत शहर में जितने […]
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