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कोर्ट ने सुनाई दुर्घटना की अनोखी सजा

चंडीगढ़. सड़क हादसे के मामले में दोषी पाये जाने पर मोहाली जिला अदालत ने सड़क दुर्घटना के केस में एक नाबालिग को अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी नाबालिग को चार महीने तक हर शनिवार-रविवार मोहाली ट्रैफिक जोन-दो के इंचार्ज इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह सोहल के साथ लोगों को तीन घंटे तक ट्रैफिक नियमों के […]

चंडीगढ़. सड़क हादसे के मामले में दोषी पाये जाने पर मोहाली जिला अदालत ने सड़क दुर्घटना के केस में एक नाबालिग को अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी नाबालिग को चार महीने तक हर शनिवार-रविवार मोहाली ट्रैफिक जोन-दो के इंचार्ज इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह सोहल के साथ लोगों को तीन घंटे तक ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिये.इसके अलावा उसे चार महीने तक जोन नंबर-3 के इंचार्ज के साथ हर महीने स्कूलों में करवाये जाने वाली ट्रैफिक वर्कशॉप में शामिल होना पड़ेगा. यह काम उसे पूरी निष्ठा और इमानदारी से करना होगा. यदि इसमे कोई भी गलती होती है तो उसे तीन महीने के लिए जेल भेज दिया जायेगा.गौरतलब है इस संबंध में मामला खरड़ थाने में 27 जून 2013 को दर्ज हुआ था. शिकायतकर्ता जसपाल सिंह निवासी गांव भागोमाजरा ने बताया था कि वह बिजली बोर्ड से रिटायर है. उसके बेटे नाहर सिंह की चार बेटियां हैं. पुलिस को दी शिकायत में जसपाल सिंह ने बताया कि 24 जून 2013 को शाम के समय उसकी पत्नी जसबीर कौर अपनी पोतियों को लेकर गुरु द्वारा साहिब माथा टेकने गयी थी. जब वह गुरु द्वारा साहिब से माथा टेक कर अपनी पोतियों के साथ निकली, तो वहां मौजूद गांव के ही एक लड़के ने उसकी पोती को बाइक से टक्कर मार दी. हादसे में उसकी पोती को बहुत चोटें आयीं और वह लहूलुहान हो गयी. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी वहां से टक्कर मार कर फरार हो गया था. पुलिस ने जसपाल के शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.

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