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अब खुद करा सकते हैं सैंपल जांच
एक हजार रुपये फीस, सैंपल फेल हुआ तो पैसे वापस रांची : अब कोई भी आम खरीदार खाद्य पदार्थ के सैंपल की जांच खुद करा सकता है. स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित आदेश निकाल दिया है. खाद्य संरक्षा कानून (फूड सेफ्टी एक्ट) के तहत आम ग्राहकों (खरीदारों) को यह अधिकार दिया गया है. इससे पहले […]
एक हजार रुपये फीस, सैंपल फेल हुआ तो पैसे वापस
रांची : अब कोई भी आम खरीदार खाद्य पदार्थ के सैंपल की जांच खुद करा सकता है. स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित आदेश निकाल दिया है. खाद्य संरक्षा कानून (फूड सेफ्टी एक्ट) के तहत आम ग्राहकों (खरीदारों) को यह अधिकार दिया गया है.
इससे पहले यह काम सिर्फ खाद्य निरीक्षकों (फूड इंस्पेक्टर) के माध्यम से ही होता था. पहले आम लोगों को अपने चयन के आधार पर सैंपल जांच कराने का अधिकार नहीं था. अब यदि आप कोई खाद्य सामग्री खरीदते हैं तथा आपको इसकी गुणवत्ता पर शक है, तो आप इसकी जांच करा सकते हैं.
सैंपल राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम में देने होंगे. सैंपल के साथ खरीदार को संबंधित दुकान की रसीद तथा बतौर जांच शुल्क एक हजार रुपये का ड्राफ्ट भी साथ में देना होगा. खाद्य संरक्षा कानून के प्रावधान के अनुसार यदि जांच के लिए दिया गया सैंपल फेल कर जाता है, यानी यदि किसी खरीदार द्वारा जमा किये गये सैंपल की गुणवत्ता सचमुच खराब होगी, तो खरीदार को जांच शुल्क (एक हजार रुपये) लौटा दिया जायेगा. वहीं यदि सैंपल की गुणवत्ता ठीक रही, तो शुल्क जमा कर लिया जायेगा.
उपभोक्ता हितों की होगी रक्षा
खाद्य संरक्षा कानून के इस प्रावधान से आम लोगों के हितों की रक्षा होगी तथा उसे गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी. इस प्रावधान से प्रयोगशाला को अधिकाधिक खाद्य सैंपल भी मिलेंगे.
जेके सिंह, लोक खाद्य विश्लेषक, झारखंड
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