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विधायक का ट्रस्ट 3.87 करोड़ रुपये का डिफॉल्टर

शकील अख्तर रांची : मेसर्स टेक्सल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी विनय एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट 3.87 करोड़ रुपये का डिफॉल्टर है. भाजपा विधायक विरंची नारायण इस ट्रस्ट के सचिव हैं. बैंक ने ट्रस्ट को दिये गये कर्ज को नन परफॉरमिंग एसेट (एनपीए) घोषित कर दिया है. साथ ही इसे ‘रिकाल्ड एसेट’ के रूप में […]

शकील अख्तर
रांची : मेसर्स टेक्सल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी विनय एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट 3.87 करोड़ रुपये का डिफॉल्टर है. भाजपा विधायक विरंची नारायण इस ट्रस्ट के सचिव हैं. बैंक ने ट्रस्ट को दिये गये कर्ज को नन परफॉरमिंग एसेट (एनपीए) घोषित कर दिया है.
साथ ही इसे ‘रिकाल्ड एसेट’ के रूप में दर्ज किया है. यानी ट्रस्ट को दिये गये कर्ज से हुए नुकसान की भरपाई अब बैंक अपनी आमदनी से करेगा. बोकारो के जैना मोड़ स्थित इस ट्रस्ट की निबंधन संख्या 5599 है. ट्रस्ट का निबंधन 17 जुलाई 2009 को हुआ था. सदानंद प्रसाद इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं. वहीं नीना वर्णवाल कोषाध्यक्ष हैं.
ट्रस्ट के अध्यक्ष सदानंद प्रसाद, विधायक के पिता हैं.
जबकि कोषाध्यक्ष नीना वर्णवाल विधायक की पत्नी हैं. ट्रस्ट ने कर्ज के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर्ज के लिए आवेदन दिया था. बैंक ने 18 नवंबर 2010 को कर्ज की स्वीकृति दी. बैंक ने ट्रस्ट को 13.95 प्रतिशत सालाना ब्याज दर के हिसाब से 2.83 करोड़ रुपये कर्ज दिया. कर्ज की इस रकम में से ट्रस्ट को 2.80 करोड़ रुपये की निकासी की क्षमता दी गयी. ट्रस्ट ने भवन निर्माण आदि के बाद शैक्षणिक काम शुरू किया. पर, बैंक को कर्ज की वापसी नहीं की.
फिलहाल ट्रस्ट पर बैंक का मूल धन और सूद के रुप में कुल 3.87 करोड़ रुपये का कर्ज है. बैंक अधिकारियों द्वारा कर्ज की वसूली की कोशिश नाकाम होने के बाद ट्रस्ट को दिये गये कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया गया. कर्ज वसूली के लिए बैंक को ‘दि सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल एसेट एंड इंफोरसमेंट ऑफ स्कियूरिटी इंट्रेस्ट एक्ट (सरफेसी) 2002 में निहित प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार है.
बैंक ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ट्रस्ट को ‘सरफेसी नोटिस ’जारी किया. अब बैंक ने ट्रस्ट को दी गयी रकम को अपने बैलेंसशीट में ‘रिकाल्ड एसेट’ के रुप में दर्ज कर लिया है. इसका तात्पर्य यह है कि बैंक ने यह मान लिया है कि ट्रस्ट को दिये गये कर्ज से नुकसान की भरपाई बैंक को अपनी आमदनी से करनी होगी.

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