नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को वर्ष 1994 में टाडा कानून के तहत लश्करे तैयबा के शीर्ष बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ दर्ज एक मामले में उसे आरोपमुक्त कर दिया. वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से जिन 20 आतंकवादियों को उसे सौंपने के लिए कहा था उसमें टंुडा भी शामिल था. एडीजे नीना बंसल कृष्ण ने 73 वर्षीय टुंडा को टाडा (आतंकवादी एवं बाधाकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम), विस्फोटक सामग्री अधिनियम, शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत कथित अपराधों से आरोपमुक्त किया. हालांकि, टुंडा को जेल में ही रहना होगा क्योंकि उसके खिलाफ अब भी कई मामले लंबित हैं.
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लश्कर का बम विशेषज्ञ टुंडा आरोपमुक्त
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को वर्ष 1994 में टाडा कानून के तहत लश्करे तैयबा के शीर्ष बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ दर्ज एक मामले में उसे आरोपमुक्त कर दिया. वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से जिन 20 आतंकवादियों को उसे सौंपने के लिए […]
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