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एयरपोर्ट ऑथोरिटी, केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा

मामले की अगली सुनवाई 25 कोमामला देवघर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को देवघर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार व एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को […]

मामले की अगली सुनवाई 25 कोमामला देवघर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को देवघर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार व एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि निर्धारित की गयी. प्रार्थी को देवघर के विकास की स्थिति तथा धार्मिक स्थलों पर एक साल में कितने श्रद्धालुओं का आना-जाना होता है, के विषय में जानकारी देने को कहा गया. गौरतलब है कि प्रार्थी निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी का कहना है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था. सरकार व एयरपोर्ट ऑथोरिटी के बीच एमओयू भी किया गया. इसके बाद केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-2013 के तहत 350 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया, लेकिन विस्तारीकरण कार्य शुरू नहीं किया गया. एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 728.41 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाना है.

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