ट्राई ने किया नियमन मंे संशोधननयी दिल्ली. मोबाइल उपभोक्ता तीन मई से देशभर मंे कहीं भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके तहत उपभोकताआंे को अपना ऑपरेटर बदलने की सुविधा मिलती है, जबकि उनका मोबाइल नंबर कायम रहता है. भारतीय दूरंसचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एमएनपी पर नियमन मंे संशोधन किया है. फिलहाल उपभोक्ताआंंे को सिर्फ उनके दूरसंचार सर्किल मंे ही एमएनपी की अनुमति है. ज्यादातर मामलांे मंे यह राज्य तक सीमित रहता है.जगह कोई, नंबर वहीउदाहरण के लिए कोई व्यक्ति दिल्ली से रांची या पटना स्थानांतरित होता है, तो वह ऑपरेटर का चयन कर सकता है, जबकि उसका पुराना नंबर कायम रहेगा. ट्राई ने बुधवार को जारी बयान मंे कहा, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन, 2009 मंे छठा संशोधन जारी किया है. इससे तीन मई, 2015 से देशभर मंे पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलेगी. दूरसंचार विभाग ने तीन नवंबर को एमएनपी लाइसंेस करार मंे संशोधन जारी किया था. उसने कहा था कि देशभर मंे एमएनपी का कार्यान्वयन लाइसंेस मंे संशोधन की तारीख के छह माह के भीतर होगा.
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देशभर मंे एमएनपी की सुविधा तीन मई से
ट्राई ने किया नियमन मंे संशोधननयी दिल्ली. मोबाइल उपभोक्ता तीन मई से देशभर मंे कहीं भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके तहत उपभोकताआंे को अपना ऑपरेटर बदलने की सुविधा मिलती है, जबकि उनका मोबाइल नंबर कायम रहता है. भारतीय दूरंसचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एमएनपी पर नियमन मंे संशोधन किया […]
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