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जाते-जाते कट प्लॉट दे गये एमडी

रांची: आवास बोर्ड के पूर्व एमडी मनोज कुमार जाते-जाते कट प्लॉट का आवंटन कर एक विवाद खड़ा कर गये. उन्होंने अल्प आय वर्ग एलएस 36 के आवंटी संजय कुमार मिश्र को लगभग ढ़ाई कट्ठा जमीन का आवंटन कट प्लॉट के रूप में किया. 20 दिसंबर 14 को किये गये आवंटन में बोर्ड ने संजय मिश्र […]

रांची: आवास बोर्ड के पूर्व एमडी मनोज कुमार जाते-जाते कट प्लॉट का आवंटन कर एक विवाद खड़ा कर गये. उन्होंने अल्प आय वर्ग एलएस 36 के आवंटी संजय कुमार मिश्र को लगभग ढ़ाई कट्ठा जमीन का आवंटन कट प्लॉट के रूप में किया. 20 दिसंबर 14 को किये गये आवंटन में बोर्ड ने संजय मिश्र से 1800 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से लगभग 35 लाख रुपये लिये. आमतौर पर कट प्लॉट (छिटपुट भूखंड) की वर्तमान दर 1200 रुपये वर्ग फीट निर्धारित है.

कार्तिक उरांव चौक के समीप स्थित एलएस 36 को दिया गया यह भूखंड सड़क तक है. बोर्ड के पुराने अधिकारियों का कहना है कि सड़क और घर के बीच यह भूखंड ओपेन स्पेस के रूप में रखा गया है. जहां से सीवरेज और पेयजल की पाइप लाइन गुजरती है. यदि सड़क किनारे के सभी आवंटी कट प्लॉट के रूप में जमीन की मांग करने लगे तो फिर मुश्किल होगी. इस आवंटन में हाइकोर्ट की उस टिप्पणी का भी ख्याल नहीं रखा गया, जो आरसी कैथल बनाम आवास बोर्ड मामले में कहा गया था. कोर्ट ने बोर्ड पर बड़े भूखंड को कट प्लॉट कहने पर प्रश्न चिह्न् लगाया था.

क्या है कट प्लॉट
प्लॉट पर मकान निर्माण के बाद बची हुई भूमि का टुकड़ा जिस पर स्वतंत्र रूप से निर्माण नहीं हो सके. ऐसी भूमि के टुकड़े को निकटतम आवंटी को व्यावसायिक दर पर देने का प्रावधान है.
आवंटन का नियम
बोर्ड ऐसे भूखंड का आवंटन नहीं कर सकता, जिस पर सिवरेज हो अथवा जिसके नीचे से पानी की पाइप लाइन गुजरती हो.
अल्प आय वर्ग के आवंटी को इतना महंगा प्लॉट कैसे?
बोर्ड ने अल्प आय वर्ग की वार्षिक आय अधिकतम ढ़ाई लाख रुपये निर्धारित कर रखी है. ऐसे में ढ़ाई लाख रुपये वार्षिक आमदनी वाले आवंटी को 35 लाख की जमीन कैसे दी गयी?

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