ढाका. बांग्लादेश के हाइकोर्ट ने विपक्षी नेता खालिदा जिया के ‘भगोड़े’ बेटे के बयानों के प्रसारण, प्रकाशन या प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है. देश में इस समय पिछले साल हुए विवादास्पद चुनाव की पहली वर्षगांठ पर हिंसा हो रही है, जिसके बाद हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया है. जस्टिस काजी रजा उल हक और अबु ताहिर मोहम्मद सैफुर रहमान की दो सदस्यीय पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की वकील नसरीन सिद्दीकी लीना द्वारा दायर याचिका का जवाब देते हुए यह आदेश जारी किया.एनआइए चीफ ने असम के हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरातेजपुर (असम). राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) महानिदेशक शरद कुमार ने बुधवार को सोनितपुर जिले के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. कहा कि आदिवासियों पर एनडीएफबी (एस) के हमले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने ढेकियाजुली थाना क्षेत्र के बताचिपुर इलाके के हातिजुली-शांतिपुर और बिश्वनाथ चरियाली के सोनाजुली में प्रभावित परिवारों से बातचीत की. एनडीएफबी (एस) उग्रवादियों ने 23 दिसंबर को ढेकियाजुली थाना क्षेत्र के हतिजुली-शांतिपुर में छह आदिवासियों और बिश्वनाथ चरियाली के सोनाजुली में 36 को मार डाला था. एनआइए ने चार मामले दर्ज किये हैं.
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खालिदा जिया के बेटे की मीडिया कवरेज पर रोक
ढाका. बांग्लादेश के हाइकोर्ट ने विपक्षी नेता खालिदा जिया के ‘भगोड़े’ बेटे के बयानों के प्रसारण, प्रकाशन या प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है. देश में इस समय पिछले साल हुए विवादास्पद चुनाव की पहली वर्षगांठ पर हिंसा हो रही है, जिसके बाद हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया है. जस्टिस काजी रजा उल हक […]
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