मामला प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में उम्र सीमा पार कर गये अभ्यर्थियों को शामिल करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में राज्य के प्राथमिक स्कूलों में वर्ग एक से वर्ग पांच तक के शिक्षकों के रिक्त 20,000 पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के लिए सोमवार को आग्रह किया गया. राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए सात जनवरी की तिथि निर्धारित की. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ में महाधिवक्ता आरएस मजूमदार ने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है. नियुक्ति में काफी विलंब हो चुका है. इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. उन्होंने अपील याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. एकल पीठ ने उम्र सीमा पार कर गये अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश दिया है.
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राज्य सरकार की अपील पर सात जनवरी को सुनवाई (सिर्फ डाक के लिए)
मामला प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में उम्र सीमा पार कर गये अभ्यर्थियों को शामिल करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में राज्य के प्राथमिक स्कूलों में वर्ग एक से वर्ग पांच तक के शिक्षकों के रिक्त 20,000 पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के लिए […]
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