रांची : गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाये जाने के विरोध में 28 दिसंबर को आदिवासी जनपरिषद, सरना समाज व अन्य आदिवासी संगठनों द्वारा आहूत झारखंड बंद को देखते हुए सदर अनुमंडलाधिकारी अमित कुमार ने रांची शहर में निषेधाज्ञा व धारा 144 लागू लागू की है. इसके तहत रांची में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, रोड पर निकलने या चलने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों सहित मोरहाबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह व समारोह में सम्मिलित होनेवाले सांसद, विधायक, अतिथि, विशिष्ट अतिथि, आगंतुक अतिथि व रांची विवि द्वारा आयोजित नेट परीक्षा में संलग्न विद्यार्थियों, पदाधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर) पर पाबंदी रहेगी. एसडीओ के अनुसार किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र, लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला, भुजाली, छूरा आदि लेकर रोड पर निकलने या चलने पर पाबंदी रहेगी (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर). इसके अलावा किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस, आमसभा करने पर पाबंदी रहेगी. निषेधाज्ञा सुबह पांच बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगी.
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बंद के मद्देनजर रांची में आज निषेधाज्ञा लागू
रांची : गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाये जाने के विरोध में 28 दिसंबर को आदिवासी जनपरिषद, सरना समाज व अन्य आदिवासी संगठनों द्वारा आहूत झारखंड बंद को देखते हुए सदर अनुमंडलाधिकारी अमित कुमार ने रांची शहर में निषेधाज्ञा व धारा 144 लागू लागू की है. इसके तहत रांची में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का […]
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