मामला पाकुड़ व साहेबगंज जलापूर्ति योजना पूरा नहीं होने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को पाकुड़ व साहेबगंज में पेयजल संकट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए योजना के लंबित रहने पर नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने पथ निर्माण विभाग, ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक हावड़ा, नगर परिषद पाकुड़ व नगर परिषद साहेबगंज को प्रतिवादी बनाया. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया. राज्य सरकार को योजना के विषय में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि जिस गति से काम चल रहा है, वैसी स्थिति में योजनाएं कब पूरी होंगी. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि निर्धारित की.
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साहेबगंज व पाकुड़ जलापूर्ति योजना का स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
मामला पाकुड़ व साहेबगंज जलापूर्ति योजना पूरा नहीं होने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को पाकुड़ व साहेबगंज में पेयजल संकट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए योजना के लंबित रहने पर नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने पथ […]
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