मामला टाटा नोवामुंडी माइंस लीज नवीकरण कारांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को टाटा स्टील लिमिटेड के नोवामुंडी आयरन ओर माइंस के लीज नवीकरण मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर ने अदालत को बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है. जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक एमएमडीआर एक्ट के तहत लीज नवीकरण पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत से अंतरिम राहत देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड की ओर से याचिका दायर कर माइंस बंद करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गयी है. प्रार्थी ने सरकार को लीज नवीकरण करने का आदेश देने का आग्रह किया है. कहा गया कि पश्चिमी सिंहभूम स्थित 1160.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले नोवामुंडी माइंस राज्य सरकार के आदेश के बाद से बंद है. तीन सितंबर 2014 को इसे बंद करने का आदेश दिया गया था. चार सितंबर से उत्पादन नहीं हो रहा है. नवीकरण का आवेदन दिया गया है. सरकार ने नवीकरण के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपये जमा करने सहित अन्य शर्तें भी रखी हैं.
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टाटा स्टील की याचिका पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित
मामला टाटा नोवामुंडी माइंस लीज नवीकरण कारांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को टाटा स्टील लिमिटेड के नोवामुंडी आयरन ओर माइंस के लीज नवीकरण मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर […]
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