मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को बिहार स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआइडीसी) के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान बीएसआइडीसी की ओर से प्रस्तुत किये गये कर्मियों के बैंक खाते सहित सूची के अधूरा होने पर वापस लौटा दिया. उन कर्मियों की सूची प्रस्तुत का निर्देश दिया गया, जिन्हें तीन माह के बकाये का भुगतान किया जाना है. लोक अदालत में भुगतान करने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता व बीएसआइडीसी की ओर से अधिवक्ता आनंदा सेन ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बीएसआइडीसी कामगार यूनियन की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. वर्ष 1992-1993 से बकाया वेतनादि व सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान की मांग की गयी है. कोर्ट के आदेश से पूर्व में 15-15 माह के बकाया का भुगतान बीएसआइडीसी की ओर से झालसा के माध्यम से किया गया था. अब तीन माह के वेतन का भुगतान करना है. लगभग 950 कर्मियों के बीच 1.50 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया जायेगा.
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बीएसआइडीसी कर्मियों का बकाया भुगतान लोक अदालत में होगा
मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को बिहार स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआइडीसी) के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान बीएसआइडीसी की ओर से प्रस्तुत किये गये कर्मियों […]
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