रांची. मजिस्ट्रेट एसबी शर्मा की अदालत ने दहेज के लिए मारपीट एवं प्रताडि़त करने के आरोपी मंगल कोयरी, रामपदो कोयरी, फलाहारी कोयरी एवं भीम कोयरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. यह मामला सिल्ली थाना कांड संख्या 21/13 से संबंधित है.
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साक्ष्य के अभाव में रिहा
रांची. मजिस्ट्रेट एसबी शर्मा की अदालत ने दहेज के लिए मारपीट एवं प्रताडि़त करने के आरोपी मंगल कोयरी, रामपदो कोयरी, फलाहारी कोयरी एवं भीम कोयरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. यह मामला सिल्ली थाना कांड संख्या 21/13 से संबंधित है.
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