2005 का धौला कुआं गैंगरेपनयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने शनिवार को 2005 के धौलाकुआं गैंगरेप मामले, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा से चलती कार में रेप किया गया था, के एक दोषी की सजा 14 से घटा कर 12 साल कर दी है. न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने दोषी अजित सिंह कटियार द्वारा किये गये अन्य अपराधों में उसकी सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने को बरकरार रखा. न्यायाधीश ने कहा, ‘मौजूदा मामले के तथ्यों और अपीलकर्ता (कटियार) के वकील द्वारा दी गयी दलीलों पर विचार करने के बाद मुझे लगता है कि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 2 [जी (गैंगरेप)] के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए 14 साल की सजा सुनाते हुए निचली अदालत ने अपीलकर्ता द्वारा की गयी किसी क्रूरता का जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से उसे 14 वर्ष की सजा दी गयी हो.’ इसी के अनुरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2 :जी) और 366, 328, 506(1:34) के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए कटियार की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2:जी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसकी सजा 14 वर्ष से घटा कर 12 वर्ष की जाती है.’
अदालत ने दोषी की सजा घटायी
2005 का धौला कुआं गैंगरेपनयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने शनिवार को 2005 के धौलाकुआं गैंगरेप मामले, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा से चलती कार में रेप किया गया था, के एक दोषी की सजा 14 से घटा कर 12 साल कर दी है. न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने दोषी अजित सिंह कटियार द्वारा किये गये […]
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