मतदान अधिकार हैरांची. झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है. मतदाता पहचान पत्र नहीं रहने के बावजूद अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर मतदाता वोट दे सकते हैं. यह तभी संभव होगा, जब आपका नाम संबंधित क्षेत्र के वोटर लिस्ट में दर्ज रहेगा. विधानसभा का चुनाव पांच चरणों में हो रहा है. संबंधित क्षेत्र के मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम खोज कर संतुष्ट हो जाएं. कहीं ऐसा न हो कि मतदान के दिन सीधे बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट में नाम खोजें और उसमें नाम नहीं मिले. यदि यह स्थिति बनी, तो आप वोट देने के अधिकार से वंचित रह जायेंगे. यदि लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है अथवा अब तक मतदाता बनने का मौका नहीं मिल पाया है, तो तुरंत संबंधित बूथ लेवल पदाधिकारी से (बीएलओ) संपर्क करें. अपनी समस्या बतायें तथा मतदाता परची पत्र मांगे. वोटर लिस्ट में नाम खोजने के लिए अनुमंडल निर्वाचन व जिला उप निर्वाचन कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है.
मतदाता पहले खोज लें सूची में नाम
मतदान अधिकार हैरांची. झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है. मतदाता पहचान पत्र नहीं रहने के बावजूद अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर मतदाता वोट दे सकते हैं. यह तभी संभव होगा, जब आपका नाम संबंधित क्षेत्र के वोटर […]
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