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रांची शहरी जलापूर्ति योजना पर तेजी से काम करेंें : हाइकोर्ट

एलएंडटी को मिला जलापूर्ति का काम, 24 माह में पूरा होगाजनहित याचिका निष्पादितरांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को रांची शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि पानी की एक-एक बूंद […]

एलएंडटी को मिला जलापूर्ति का काम, 24 माह में पूरा होगाजनहित याचिका निष्पादितरांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को रांची शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि पानी की एक-एक बूंद महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार व आइवीआरसीएल के बीच की लड़ाई से आमलोगों को कोई मतलब नहीं है. खंडपीठ ने याचिका निष्पादित करते हुए कहा कि तेजी से काम करते हुए योजना का कार्य पूरा किया जाये. आइवीआरसीएल की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी थी. उसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थी की जो रिट लंबित हैै, वह जनहित याचिका में पारित आदेश से प्रभावित नहीं होगा. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि शहरी जलापूर्ति योजना का काम एलएंडटी कंपनी को दिया गया है. काम पूरा करने के लिए 24 माह का समय निर्धारित किया गया है. कैबिनेट की सहमति मिल चुकी है. पूर्व में आइवीआरसीएल को काम दिया गया था. काम संतोषजनक व समय पर पूरा नहीं होने पर उसे हटा दिया गया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बबलू कुमार ने जनहित याचिका दायर कर 265 करोड़ रुपये की शहरी जलापूर्ति योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की थी.

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