नयी दिल्ली . दिल्ली की एक अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक राजेश्वर सिंह सहित और गवाह बुलाने की सीबीआइ की अर्जी पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया. सीबीआइ की इस अर्जी का पूर्व दूरसंचार मंत्री एराजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी ने विरोध किया है. विशेष सीबीआइ जज ओपी. सैनी ने जिरह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की. इस दौरान, कुछ चर्चित आरोपियों ने सुनवाई के अंतिम समय में अर्जी देने की सीबीआइ की मंशा पर सवाल खड़ा किया.
2जी : राजा, कनिमोझी ने सीबीआइ अर्जी का किया विरोध
नयी दिल्ली . दिल्ली की एक अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक राजेश्वर सिंह सहित और गवाह बुलाने की सीबीआइ की अर्जी पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया. सीबीआइ की इस अर्जी का पूर्व दूरसंचार मंत्री एराजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी ने विरोध किया है. विशेष […]
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