भूमि की अधिसूचना रद्द करने के मामले में हाइकोर्ट ने दी अनुमतिलोकायुक्त कोर्ट के आदेश को दी गयी थी चुनौती बेंगलुरु. कर्नाटक हाइकोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा एवं अन्य के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच की मंगलवार को अनुमति दे दी. हाइकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुमति दी जिसमें लोकायुक्त अदालत के आदेश को चुनौती दी गयी थी. लोकायुक्त की अदालत ने शिमोगा जिले में जमीन को गैर अधिसूचित करने के मामले में उनके खिलाफ शिकायतों को खारिज कर दिया था. जस्टिस आनंद बायरारेड्डी ने शिमोगा लोकायुक्त की अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया. लोकायुक्त की अदालत ने येदियुरप्पा, उनके बेटे और विधायक बीवाइ राघवेंद्र के खिलाफ शिकायतें खारिज कर दी थी. इस शिकायत में उन पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने के आरोप थे. कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया. लोकायुक्त की कोर्ट ने शिमोगा के वकील बी विनोद की तरफ से येदियुरप्पा एवं अन्य के खिलाफ दायर शिकायतों को खारिज कर दिया था. अदालत ने इस आधार पर शिकायत खारिज की थी कि उन्होंने अभियोजन चलाने के लिए शिकायत दायर करने से पहले राज्यपाल से अनुमति हासिल नहीं की.लोकायुक्त अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए विनोद ने हाइकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि येदियुरप्पा उसी तरह के पद (मुख्यमंत्री) पर नहीं हैं जैसा वह कथित अपराध के समय पर थे और इसलिए शिकायत दर्ज कराने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. विनोद का आरोप है कि येदियुरप्पा परिवार के स्वामित्ववाले धवलगिरी प्रापर्टीज ने भद्रवती तालुका के हुनासेकाते गांव के नजदीक 69 एकड़ जमीन बेनामीदारों के मार्फत खरीदे थे. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन खरीदने में कर्नाटक जमीन सुधार अधिनयम के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया और अपने परिवार के सदस्योंवाली कंपनी के नाम पर जमीन स्थानांतरित करने के लिए येदियुरप्पा ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया.
BREAKING NEWS
येदियुरप्पा के खिलाफ होगी जांच
भूमि की अधिसूचना रद्द करने के मामले में हाइकोर्ट ने दी अनुमतिलोकायुक्त कोर्ट के आदेश को दी गयी थी चुनौती बेंगलुरु. कर्नाटक हाइकोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा एवं अन्य के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच की मंगलवार को अनुमति दे दी. हाइकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुमति दी […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement