धनबाद जिला प्रशासन को हाइकोर्ट ने लगायी फटकाररांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत में गुरुवार को धनबाद स्थित कंपनी मां काली उद्योग व मां कल्याणी उद्योग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन द्वारा कंपनियों पर लगाये गये ताले को एक सप्ताह के अंदर खोलने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने धनबाद जिला प्रशासन को कड़ी फटकार भी लगायी. पूछा कि मामला लंबित होने के बावजूद किस नियम के तहत फैक्टरी में ताला लगाया गया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश ने अदालत को बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गलत तरीके से जनवरी 2014 में ताला लगा दिया गया, जबकि यह मामला हाइकोर्ट में लंबित था.
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हाइकोर्ट से कंपनियों को राहत, ताला खोलने का आदेश
धनबाद जिला प्रशासन को हाइकोर्ट ने लगायी फटकाररांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत में गुरुवार को धनबाद स्थित कंपनी मां काली उद्योग व मां कल्याणी उद्योग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन द्वारा कंपनियों पर लगाये गये ताले को एक सप्ताह […]
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