सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया याचिका, कहा एजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद धर्मगुरु नित्यानंद की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बलात्कार मामले में पौरुष परीक्षण करवाने के लिए कहा है. 2010 में रेप के मामले में पौरुष परीक्षण कराये जाने के कर्नाटक हाइकोर्ट के आदेश को नित्यानंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट (कर्नाटक हाइकोर्ट) के सम्मान का हवाला देते हुए इसे एक कानूनी फैसला करार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का सम्मान करने की बात कही और हाइकोर्ट के फैसले पर किसी तरह की रोक से इनकार कर दिया. विलंब होने पर पुलिस पर भी उठाया सवाल न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली पीठ ने नित्यानंद को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया. पीठ ने 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करते हुए विवादित धर्मगुरु की यह परीक्षण करवाने के प्रति अनिच्छा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि बलात्कार के मामलों में दिन पर दिन हो रही वृद्धि को देखते हुए ऐसे परीक्षण आवश्यक हो रहे हैं. साथ ही पीठ ने यह भी कहा था कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि बलात्कार के मामले में आरोपी को पौरुष परीक्षण क्यों नहीं करवाना चाहिए. उन्होंने 2010 में हुए बलात्कार के मामले में पौरुष परीक्षण करवाने में विलंब के लिए पुलिस पर भी सवाल उठाया था. नित्यानंद की अपील पर शीर्ष अदालत ने 21 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में नित्यानंद तथा उनके चार अनुयाइयों के खिलाफ रामनगरम अदालत द्वारा जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट पर कर्नाटक हाइकोर्ट ने एक अगस्त को रोक लगा दी थी. हाइकोर्ट ने नित्यानंद को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था.
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नित्यानंद को कराना ही होगा पौरुष परीक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया याचिका, कहा एजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद धर्मगुरु नित्यानंद की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बलात्कार मामले में पौरुष परीक्षण करवाने के लिए कहा है. 2010 में रेप के मामले में पौरुष परीक्षण कराये जाने के कर्नाटक हाइकोर्ट के आदेश को नित्यानंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी […]
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